मोनिका सचदेव दो माह के लिए रायपुर समेत छह जिलों से निष्कासित

Monica Sachdev expelled from six districts, including Raipur, for two months.

रायपुर, । शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस रायपुर ने लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी मोनिका सचदेव के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने 30 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर उसे दो माह के लिए रायपुर समेत छह जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।

पुलिस के अनुसार मोनिका सचदेव पति जियाउल, उम्र 35 वर्ष, रावतपुरा कॉलोनी, टिकरापारा क्षेत्र की निवासी है और थाना टिकरापारा की सक्रिय गुंडा बदमाश एवं गैंग हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की जांच की गई। जांच में सामने आया कि उसके विरुद्ध वर्ष 2005 से रायपुर के सिटी कोतवाली, टिकरापारा, गोलबाजार और सिविल लाइन थानों में कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस के मुताबिक इन मामलों में मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2005 में कोतवाली थाने में दर्ज प्रकरण से लेकर वर्ष 2022 में सिविल लाइन थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामला भी शामिल है। पुलिस ने इन आपराधिक गतिविधियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था तथा स्थानीय लोग उसके खिलाफ शिकायत करने से डरते थे। कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई। आदेश के तहत मोनिका सचदेव को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से दो माह के लिए निष्कासित किया गया है। पुलिस ने कहा कि असामाजिक और आदतन अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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