सीजीपीएससी भर्ती घोटाला में टामन सिंह सोनवानी की जमानत खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की वर्ष 2020 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। अदालत ने माना कि धन शोधन निवारण अधिनियमकी धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं। गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत आवेदन का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सोनवानी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपी द्वारा आरोपों से इनकार कर देने से मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता की आशंका समाप्त नहीं होती।

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