लालमाटी में 2.39 एकड़ सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़ा, क्रय-विक्रय शून्य

पटवारी के भूमिका की होगी विभागीय जांच, फिर कार्रवाई

अंबिकापुर। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर के न्यायालय ने ग्राम लालमाटी, राजस्व निरीक्षक मंडल रघुनाथपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 70/2, रकबा 0.967 हेक्टेयर के संबंध में प्रकरण की सुनवाई करते हुए उक्त भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया है।प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, पटवारी प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि संबंधित भूमि पूर्व में शासकीय मद में दर्ज थी। न्यायालय ने भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं पटवारी प्रतिवेदन को संदिग्ध एवं कूटरचित पाया। इसके आधार पर पुनर्विलोकन के बाद भूमि खसरा क्रमांक 70/2 रकबा 2.39 एकड़ को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करने तथा इससे संबंधित क्रय-विक्रय को शून्य घोषित करने का आदेश दिया गया है। आदेश के परिपालन में नायब तहसीलदार, उप तहसील रघुनाथपुर को भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि शासकीय मद में दर्ज करने, संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर न्यायालय को सूचित करने तथा अतिक्रमण पाए जाने पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इनके खिलाफ एफआईआर के आदेश

न्यायालय ने भूमि के विक्रेता बंशु लोहार पिता भुटकूल, निवासी ग्राम परसा तहसील अंबिकापुर तथा क्रेतागण मिस्हाबुल इस्लाम पिता सफी अहमद, निवासी मोमिनपुर अंबिकापुर और मो. सलीम पिता मो. कमालुद्दीन, निवासी सोस, जिला रांची (झारखंड) के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वादभूमि पर शिकायतकर्ता रामचन्द्र लकड़ा आदि के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए गए हैं।

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