अवैध सागौन चिरान परिवहन में जब्त पिकअप वाहन के राजसात की कार्रवाई

अंबिकापुर। वन परिक्षेत्र अंबिकापुर अन्तर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त अंबिकापुर में 03 मार्च 2023 को वन कर्मचारियों के गश्ती के दौरान प्रात: 09.15 बजे आर.एफ. 2581 गाड़ाघाट मगरढोड़ा के पास अवैध रूप से सागौन चिरान 40 नग 0.567 घ.मी. लोड कर अवैध रूप से वगैर वैद्य दस्तावेज के परिवहन करते हुए महिन्द्रा पिकप वाहन (सफेद रंग) क्रमांक सीजी 13 वाईर् 2651 को वन कर्मचारियों द्वारा जप्ती कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1), धारा 41 नियम 24 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 अभिवहन धारा 05 (1) में दर्शित धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण 03 मार्च 2023 को पंजीबद्ध किया गया। जप्त वाहन को काष्ठागार डिपो अंबिकापुर में सुरक्षित रखा गया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी वन परिक्षेत्राधिकारी अंबिकापुर द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2105, 21 सितम्बर 2023 के माध्यम से जप्त वाहन को मय वनोपज शासन के पक्ष में राजसात किये जाने बावत् अनुशंसा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जप्त वाहन के राजसात कार्रवाई की प्रक्रियाओं के तहत् अभियोजन साक्ष्य गवाहों के बयानों का प्रतिपरीक्षण हेतु वाहन स्वामी को नियमित कार्यालयीन पत्र क्रमांक 37, 12 जनवरी 2024, क्र. 442, 14 मई 2024, क्र. 778, 22 जुलाई 2024, क्रमांक 1199, 18 नवम्बर 2024, क्र. 134, 14 फरवरी 2025 तथा क्र. 516, 26 मई 2025 के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने बावत् लेख किया गया, जिसकी विधिवत पावती अभिस्वीकृति प्राप्त है। प्रकरण में जप्त वाहन के वाहन स्वामी उपरोक्त सूचना पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

Share with