श्री महावीर अस्पताल में कार्यरत फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

अंबिकापुर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा नोडल नर्सिंग होम एक्ट की टीम के द्वारा श्री महावीर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अस्पताल में डॉ. नुरूल आलम लगभग पिछले दो वर्षों से आईसीयू में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जांच दल के द्वारा डॉ. नुरूल आलम से उनकी डिग्री की जानकारी मांगी गई। डिग्री के सत्यापन के पश्चात नुरूल आलम की डिग्री फर्जी पाई गई। आईसीयू जैसे संवेदनशील जगह पर फर्जी डिग्री वाले व्यक्ति को पदस्थ कर उनसे सेवाएं लेने के लिए श्री महावीर अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है तथा नुरूल आलम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में यह पाया गया कि, सुमन राजवाड़े मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में श्री महावीर अस्पताल में कार्यरत हैं। सत्यापन में ये भी बिना किसी वैध दस्तावेज के कार्य करते पाए गए। इनके विरुद्ध भी वैधानिक तथा विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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