दोषसिद्ध प्रधान पाठक बर्खास्त, डीईओ ने किया पदच्युत

पेण्डरखी स्कूल के प्रधान पाठक विजय कुमार यादव को हुई थी 5 साल की सजा

अंबिकापुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विकासखंड उदयपुर के शासकीय प्राथमिक शाला पेण्डरखी के प्रधान पाठक विजय कुमार यादव को शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार विजय कुमार यादव के विरुद्ध थाना मणीपुर में पंजीबद्ध अपराध में माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर द्वारा आईपीसी की धारा 148, 323/149 (4 बार) तथा धारा 307/149 (घातक हथियार से जानलेवा हमला एवं हत्या का प्रयास) के गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। वह 3 जनवरी 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा भुगतने हेतु निरुद्ध रहे। डीईओ ने आदेश में कहा है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत अक्षम्य कदाचरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक (ए) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के तहत दोषसिद्ध शासकीय सेवक को सीधे सेवा समाप्ति की शास्ति दी जा सकती है।

इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें पदच्युत किया गया है। यह पदच्युति भविष्य में शासन के अधीन किसी भी नियोजन के लिए निरर्हता होगी। यदि भविष्य में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वे पूर्णतः दोषमुक्त होते हैं, तो सेवा बहाली के लिए अभ्यावेदन दे सकते हैं।

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